दो लाख कुछ नहीं !
रायपुर शुक्रवार।
दिनांक 27 अगस्त 2010
दो लाख कुछ नहीं !
मंहगाई के इस दौर में केन्द्र सरकार की तरफ से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनकी आमदनी सालभर में दो लाख रूपये से कम है। अब तक एक लाख साठ हजार रूपये तक की आमदनी वाले व्यक्ति को आय कर पटाना पड़ता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने करदाताओं को राहत पहुंचाने की गरज से प्रत्यक्ष कर संहिता डीटीसी को मंजूरी दी है। नये कानून में दो दशमलव पांच लाख रूपये की आय पर अब दस प्रतिशत और पांच दशमलव दस लाख की आय पर बीस व दस लाख से ज्यादा की आय पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं पहले से छूट का फायदा उठा रहै है। संभव है यह छूट आगे भी जारी रहेगी। ऐसा लगता है सरकार ने अचानक यह कदम संसद में हाल ही सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी से जनता में उभरे आक्रोश के परिप्रेक्ष्य में उठाया है। जनता माननी यों के वेतन में किये गये तीन सौ प्रतिशत की वृद्वि से भारी गुस्से में है, ऐसे समय में आयकर में थोड़ी बहुत छूट देकर जनता की नाराजगी को कम करने का एक प्रयास इसे माना जा सकता है। दो लाख तक टैक्स नहीं का फैसला कैबिनेट में हो चुका है। इसे अब संसद के चालू सत्र में पेश किया जायेगा ताकि अगले वित्त वर्ष से इसे लागू किया जा सके। आय कर में छूट के साथ सरकार ने पीएफ और प्रोवीडेंट फंड निकासी के वक्त लगने वाले कर पर भी राहत देने का फैसला किया है। ऐसा ही निर्णय पेंशन पर लगने वाले कर पर भी लिया गया है। 2004 से नौकरी पर लगे लोगों का पेंशन पूरी तरह से कर मुक्त होगा। सरकार द्वारा अचानक जनता के हित में लिये फैसले पर यद्यपि यह कहा जा रहा है कि सरकार कर ढांचे को आसान करना चाहती है तथा ज्यादा लोगों को कर दायरे में लाना आदि किंतु इसकी हकीक़त क्या है, यह बाद में ही पता चलेगा। बात यहां यह भी उठ रही है कि अगर सरकार जनता के प्रति इतना ही प्रेम दर्शा रही है, तो उसने आम लोगों पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों जैसे सर्विस टैक्स आदि को क्यों नहीं खत्म किया? सवाल जनता की तरफ से यह भी है कि उसने सांसदों के वेतन में तीन सौ से ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि कर उन्हें खुश किया है तो आम जनता पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों पर छूट क्यों नहीं दी ़?
दिनांक 27 अगस्त 2010
दो लाख कुछ नहीं !
मंहगाई के इस दौर में केन्द्र सरकार की तरफ से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनकी आमदनी सालभर में दो लाख रूपये से कम है। अब तक एक लाख साठ हजार रूपये तक की आमदनी वाले व्यक्ति को आय कर पटाना पड़ता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने करदाताओं को राहत पहुंचाने की गरज से प्रत्यक्ष कर संहिता डीटीसी को मंजूरी दी है। नये कानून में दो दशमलव पांच लाख रूपये की आय पर अब दस प्रतिशत और पांच दशमलव दस लाख की आय पर बीस व दस लाख से ज्यादा की आय पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं पहले से छूट का फायदा उठा रहै है। संभव है यह छूट आगे भी जारी रहेगी। ऐसा लगता है सरकार ने अचानक यह कदम संसद में हाल ही सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी से जनता में उभरे आक्रोश के परिप्रेक्ष्य में उठाया है। जनता माननी यों के वेतन में किये गये तीन सौ प्रतिशत की वृद्वि से भारी गुस्से में है, ऐसे समय में आयकर में थोड़ी बहुत छूट देकर जनता की नाराजगी को कम करने का एक प्रयास इसे माना जा सकता है। दो लाख तक टैक्स नहीं का फैसला कैबिनेट में हो चुका है। इसे अब संसद के चालू सत्र में पेश किया जायेगा ताकि अगले वित्त वर्ष से इसे लागू किया जा सके। आय कर में छूट के साथ सरकार ने पीएफ और प्रोवीडेंट फंड निकासी के वक्त लगने वाले कर पर भी राहत देने का फैसला किया है। ऐसा ही निर्णय पेंशन पर लगने वाले कर पर भी लिया गया है। 2004 से नौकरी पर लगे लोगों का पेंशन पूरी तरह से कर मुक्त होगा। सरकार द्वारा अचानक जनता के हित में लिये फैसले पर यद्यपि यह कहा जा रहा है कि सरकार कर ढांचे को आसान करना चाहती है तथा ज्यादा लोगों को कर दायरे में लाना आदि किंतु इसकी हकीक़त क्या है, यह बाद में ही पता चलेगा। बात यहां यह भी उठ रही है कि अगर सरकार जनता के प्रति इतना ही प्रेम दर्शा रही है, तो उसने आम लोगों पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों जैसे सर्विस टैक्स आदि को क्यों नहीं खत्म किया? सवाल जनता की तरफ से यह भी है कि उसने सांसदों के वेतन में तीन सौ से ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि कर उन्हें खुश किया है तो आम जनता पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों पर छूट क्यों नहीं दी ़?
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