छत्तीसगढ के स्कूलों में अब नहीं ली जा सकेगी मनमानी फीस !
छत्तीसगढ के स्कूलों में अब नहीं ली जा सकेगी मनमानी फीस ! वै से तो देशभर में स्कूल फीस अभिभावकों के लिये एक समस्य बनती आई है लेकिन अब कम से कम छत्तीसगढ सरकार ने तो इसपर संज्ञान लिया है: पालकों की समस्याओं को समझते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 बहुमत से पारित हो गया है इससे अब स्कूलों में फीस तय करने का काम स्कूल नहीं उसमें पढने वाले बच्चों के अभिभावक तय करेंगे इसके लिये एक समिति बनाई जाएगी , वही निजी स्कूलो की फीस तय करेगी:पालकों की शिकायत को दूर करने और फीस को नियंत्रित करने विधेयक लाया गया है: फीस पर नियंत्रण रखने के लिए तीन समिति बनेगी , यह समिति स्कूल , जिला और राज्य स्तर पर बनाई जाएगी: विद्यालय फीस समिति का अघ्यक्ष जिले का कलेक्टर होगा: समिति में कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी , प्राथमिक शाला , माध्यमिक शाला , उच्च माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक स्कूल से एक-एक अभिभावक सदस्य होंगे जबकि संबंधित अशासकीय विद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे:कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला फीस समिति के सदस...